RTE Admission 2026-27: यूपी में प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर फ्री एडमिशन, जारी हुआ पूरा शेड्यूल
Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम-2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की समय-सारणी जारी कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार यह प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
तीन चरणों में होगी आवेदन प्रक्रिया
विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आवेदन तीन चरणों में लिए जाएंगे—
- प्रथम चरण: 2 फरवरी से 16 फरवरी
- द्वितीय चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च
- तृतीय चरण: 12 मार्च से 25 मार्च
पारदर्शी चयन प्रक्रिया
प्रवेश RTE पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद पात्र बच्चों का चयन लॉटरी के जरिए होगा। सभी निजी विद्यालयों को प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए अभिभावकों को निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे—
- माता/पिता का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पेंशन/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
शुल्क प्रतिपूर्ति
RTE के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शासन द्वारा प्रति छात्र निर्धारित धनराशि सीधे विद्यालयों को दी जाएगी।
- आयु सीमा (01 अप्रैल 2026 के अनुसार)
- नर्सरी: 3–4 वर्ष
- LKG: 4–5 वर्ष
- UKG: 5–6 वर्ष
- कक्षा-1: 6–7 वर्ष
पात्रता
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनाथ बच्चे, दिव्यांग बच्चे, कैंसर या HIV पीड़ित माता-पिता के बच्चे तथा वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त परिवारों के बच्चे पात्र होंगे।
सरकार का पक्ष
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह योजना वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में अहम कदम है। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और विभाग इसकी निरंतर निगरानी करेगा।
