UP में अंडों की बिक्री पर सख्ती: 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में अंडों की बिक्री को लेकर सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। अब दुकानदार पुराने अंडों को फ्रेश बताकर नहीं बेच सकेंगे। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया है।
यह फैसला उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अंडों की बढ़ती खपत और खराब अंडों की बिक्री की शिकायतों के बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। अब ग्राहक खुद अंडे पर लिखी तारीख देखकर उसकी ताजगी की जांच कर सकेंगे।
यह नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के अनुसार, अंडे सीधे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, इसलिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है।
क्या है अंडों की एक्सपायरी?
सामान्य तापमान (करीब 30°C) पर अंडे लगभग 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं, जबकि ठंडे तापमान (2-8°C) में इन्हें 5 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, कई दुकानदार उचित भंडारण नहीं करते थे, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता था।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अंडे जब्त कर नष्ट कर दिए जाएंगे या उन पर ‘मानव उपभोग के लिए असुरक्षित’ लिख दिया जाएगा। विभाग द्वारा नियमित जांच भी की जाएगी।
