UP में वाहन मालिकों के लिए सख्त नियम लागू: आज ही निपटा लें यह काम, वरना कल से ₹15,000 का चालान तय
लखनऊ: प्रदेश में वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगे वाहनों की प्रदूषण जांच (PUC) नहीं हो सकेगी। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन वाहनों में HSRP नहीं लगी होगी, उन्हें प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
नियम का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रदूषण जांच न कराने पर ₹10,000 और HSRP न होने पर ₹5,000 का चालान किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर वाहन स्वामी को ₹15,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। महानगरों में यह कार्रवाई यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से करेंगे, जबकि अन्य जिलों में परिवहन और पुलिस विभाग कार्रवाई करेंगे।
प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों में HSRP पहले से अनिवार्य है, लेकिन उससे पहले के करीब 3 करोड़ वाहनों में इसे लगाना जरूरी किया गया था। इसके बावजूद अब तक लगभग 2 करोड़ वाहनों में HSRP नहीं लग पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर दोपहिया वाहनों में यह कमी अधिक देखने को मिल रही है।
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) राजेंद्र विश्वकर्मा के अनुसार, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के जरिए PUC पोर्टल में तकनीकी बदलाव किया गया है। अब सिस्टम तभी प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करेगा, जब वाहन में HSRP लगी होगी।
क्या है HSRP?
HSRP एक विशेष एल्युमीनियम नंबर प्लेट होती है, जिसमें सुरक्षा के लिए अशोक चक्र का होलोग्राम और 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है। इसमें वाहन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी दर्ज रहती है।
OTP से होगी जांच प्रक्रिया
अब प्रदूषण जांच के दौरान वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जा रहा है। अगर वाहन मालिक का मोबाइल नंबर बदल गया है या बंद हो गया है, तो उसे पहले अपडेट कराना अनिवार्य होगा, तभी PUC बन सकेगा।
ऐसे लगवाएं HSRP
वाहन मालिक HSRP लगवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसके लिए bookmyhsrp.com वेबसाइट पर जाकर “High Security Registration Plate with Color Sticker” विकल्प चुनना होगा। इसके बाद राज्य, वाहन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज कर नजदीकी डीलर या होम डिलीवरी का विकल्प चुन सकते हैं।
दोपहिया वाहनों के लिए HSRP की फीस लगभग ₹400 और चार पहिया वाहनों के लिए ₹1100 तक निर्धारित है। आवेदन के दौरान आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) अपलोड करना भी जरूरी होगा।
