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UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राहत, पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी पर रोक
 

 
 UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राहत, पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी पर रोक
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प्रयागराज I इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य *स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को दिया गया।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहले आदेश सुरक्षित रख लिया था। तथ्यों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्णय सुनाया।

दरअसल, नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट प्रयागराज के आदेश पर झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला एक धर्माचार्य के शिष्य की ओर से आशुतोष महाराज द्वारा धारा 173(4) के तहत एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी देने के बाद सामने आया था।

गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया।