UP Police Bharti 2026: 3 साल की उम्र छूट का शासनादेश जारी, 30 जनवरी तक करें आवेदन
उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट का शासनादेश जारी हुआ है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अंतिम तिथि 30 जनवरी है। सामान्य वर्ग को अतिरिक्त छूट पर फैसला राज्य सरकार के हाथ में है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही व समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती को लेकर शासन ने आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले से लाखों प्रतियोगी अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के आदेश के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि 30 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
किन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ
शासनादेश के अनुसार निम्न जन्मतिथि वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे—
• सामान्य / EWS / भूतपूर्व सैनिक:
2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 तक
• ओबीसी / एससी / एसटी:
2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 तक
यह भर्ती नागरिक पुलिस के साथ-साथ पीएसी, सशस्त्र पुलिस, घुड़सवार पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और जेल वार्डर जैसे पदों के लिए की जा रही है।
सामान्य वर्ग को अतिरिक्त छूट पर संशय
हालांकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त आयु छूट मिलने की संभावनाएं फिलहाल कम नजर आ रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2023 में 60,244 पदों पर हुई पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग को तीन साल की छूट पहले ही दी जा चुकी है, ऐसे में इस बार दोबारा छूट देना कठिन माना जा रहा है। भर्ती नियमावली के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त छूट देने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है, न कि भर्ती बोर्ड के पास।
राज्य सरकार के पाले में फैसला
सामान्य वर्ग को छूट देने की मांग को लेकर विधायकों और विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का अनुरोध किया है।
ओबीसी, एससी-एसटी को दशकों से छूट
ओबीसी और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में पिछले 48 वर्षों से 5 वर्ष की आयु छूट मिल रही है। इसका शासनादेश 8 नवंबर 1977 को जारी किया गया था, जो आज भी प्रभावी है।
बोर्ड नहीं ले सकता निर्णय
स्पष्ट किया गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड अपने स्तर पर आयु सीमा में छूट का फैसला नहीं ले सकता। भर्ती प्रक्रिया 2015 में बनी आरक्षी सेवा नियमावली के तहत ही संचालित की जाती है। फिलहाल लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें राज्य सरकार के अगले निर्णय पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि सामान्य वर्ग को अतिरिक्त राहत मिलेगी या नहीं।
