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UP : गाजियाबाद में धारा 163 लागू, प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर जारी की एडवाइजरी

 
UP : गाजियाबाद में धारा 163 लागू, प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर जारी की एडवाइजरी
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Lucknow : गाजियाबाद में प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 17 जुलाई 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेश के बाद जिले में कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रशासन के आदेश के अनुसार अब पेट्रोल पंपों से बोतल या किसी कंटेनर में पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा।

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, चाकू, तलवार, भाला या अन्य धारदार हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

अधिकारियों ने बताया कि ऐसे आदेश सामान्य रूप से अधिकतम दो महीने तक लागू रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन इन्हें आगे भी बढ़ा सकता है। आदेश का उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित अशांति, हिंसा या सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े खतरे को रोकना है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी

देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है।

इससे पहले बीते शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं, सीएनजी की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में 15 मई को सीएनजी के दाम दो रुपये प्रति किलो बढ़ाए गए थे, जबकि रविवार को इसमें फिर एक रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई।