उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध, सरकार ने लागू किया एस्मा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सरकारी सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (ESMA) के तहत प्रदेश में सरकारी सेवाओं में अगले छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कार्मिक अनुभाग-4 की ओर से जारी अधिसूचना (संख्या-3-ईएम/2012/का-4-2026) के अनुसार, यह आदेश छह माह तक प्रभावी रहेगा।
सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय आवश्यक और समीचीन पाया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों से संबंधित सभी लोक सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित रहेगी।
किन सेवाओं पर लागू होगा आदेश?
अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंध निम्न सेवाओं पर लागू होगा—
- उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों से संबंधित सभी लोक सेवाएं।
- राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों की सेवाएं।
- स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन संचालित सेवाएं।
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य आवश्यक सेवाएं।
क्या है ESMA?
एस्मा (Essential Services Maintenance Act - ESMA) एक ऐसा कानून है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई जा सकती है ताकि आम जनता को आवश्यक सेवाओं का लाभ लगातार मिलता रहे। इस कानून के लागू रहने के दौरान हड़ताल करना या हड़ताल के लिए उकसाना दंडनीय माना जा सकता है।
प्रदेश सरकार का कहना है कि यह कदम जनहित और आवश्यक सेवाओं के सुचारु संचालन को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
