Varanasi : मकान पर अवैध कब्जा करने के इरादे से ताला तोड़ने का विरोध करने पर हुए प्राणघातक हमले के एक आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के अगस्तकुंडा निवासी आरोपी बबलू यादव को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहाई का आदेश दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और अजय पाल ने पैरवी की।

हमले के पीछे मकान विवाद
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी अवधेश जायसवाल ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 4 मार्च 2025 को सुबह करीब 11:30 बजे जब वह अपने मकान पर पहुंचे, तो देखा कि शिवदयाल, बबलू, बबलू के पुत्र सागर और गौरव यादव समेत 2-3 अज्ञात लोग मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से हथौड़ी से ताला तोड़ रहे थे।
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अवधेश जायसवाल और उनके साथी सूरज जायसवाल ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। देखते ही देखते शिवदयाल और बबलू ने हथौड़ी से हमला कर दिया, जिससे सूरज जायसवाल के सिर में गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपियों ने अवधेश जायसवाल को भी लात-घूंसों से पीटा।
हमलावरों ने दी जान से मारने की धमकी
शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। उन्होंने धमकी दी कि यदि पीड़ित ने मकान खाली नहीं किया, तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा।
इस मामले में चौक पुलिस ने शिवदयाल, बबलू, बबलू के पुत्र सागर और गौरव यादव सहित 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।