Varanasi : दहेज की मांग, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना और अश्लील वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोपों से घिरे पति को कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी सतीश चंद्र राय ने बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दी, जिसे स्वीकार करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रवीण कुमार की अदालत ने उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और निजी मुचलका भरने की शर्त पर रिहा किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता खुशबू राय ने मंडुआडीह थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी शादी 25 जनवरी 2023 को सतीश चंद्र राय से हुई थी। शादी के बाद ससुराल पहुंचने पर ससुराल पक्ष द्वारा उस पर लगातार दहेज के लिए दबाव बनाया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति सतीश, ससुर दरोगा राय और सास रेनू राय उसके पिता के नाम से शिवपुर में जमीन या 10 लाख रुपये की नकद मांग को लेकर आए दिन मारपीट व मानसिक उत्पीड़न करते थे।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति जबरन उसके साथ अनैतिक संबंध बनाता और उसका वीडियो भी बना लिया। जब उसने अपनी सास को इसकी जानकारी दी तो सास ने धमकी देते हुए कहा कि “अगर ज्यादा नाटक करोगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुर भी ऐसा ही करेंगे।”
शिकायत के अनुसार, 17 मई 2025 को जब पीड़िता अपने पिता के साथ वापस ससुराल गई, तो उसे फिर से मारा-पीटा गया और ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। इस दौरान उसके कपड़े फाड़ दिए गए और अंततः उसे घर से निकाल दिया गया।

बाद में पीड़िता को यह जानकारी मिली कि उसके पति ने नवंबर 2024 में गाजीपुर के रेवतीपुर निवासी रेनू राय से दूसरी शादी भी कर ली है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को आरोपी पति ने अपने अधिवक्ताओं – वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव – के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और अंतरिम जमानत की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
अब अगली सुनवाई तक आरोपी को अंतरिम राहत मिल गई है, हालांकि मामले की विस्तृत जांच और सुनवाई आगे जारी रहेगी।