Varanasi : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2024 में दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले अभियुक्त धर्मेंद्र विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। विशेष न्यायाधीश स्पेशल जज जल एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (UPSEB) वाराणसी शैलेंद्र सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
Varanasi : एडीजीसी ने किया विरोध
सरकारी पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रोहित मौर्य ने अभियुक्त की जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने धर्मेंद्र विश्वकर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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7 जुलाई को पकड़ा गया था फर्जी परीक्षार्थी
अभियोजन के अनुसार, 7 जुलाई 2024 को CTET परीक्षा के प्रथम पाली में आर्य महिला विद्यालय, वाराणसी में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। अभ्यर्थी पिंटू कुमार विश्वकर्मा की जगह धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा परीक्षा दे रहा था।
जब प्रवेश पत्र और आधार कार्ड का मिलान किया गया तो गड़बड़ी सामने आई।
संदेह होने पर बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि असली परीक्षार्थी पिंटू कुमार नहीं, बल्कि धर्मेंद्र परीक्षा दे रहा था।
इसके बाद परीक्षा केंद्र की प्रधानाचार्या अंजना दीक्षित ने चेतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया।
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कोर्ट का सख्त रुख
अदालत ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और परीक्षा में इस तरह की धांधली गंभीर अपराध है। न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया।