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Liberation Day Tariffs: अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ पर लगाई रोक

 
Liberation Day Tariffs: अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ पर लगाई रोक
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Liberation Day Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक नीतियों को एक बड़ा झटका लगा है। मैनहट्टन के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 3 जजों के पैनल ने ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेशी व्यापार नीति तय करने का अधिकार अमेरिकी संविधान के अनुसार केवल कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास।

ट्रंप ने इस साल 2 अप्रैल को उन देशों पर रेसिप्रोकल Tariffs लगाने का ऐलान किया था, जो अमेरिका से आयातित सामानों पर अधिक टैक्स लगाते हैं, जबकि अमेरिका में उनके निर्यात पर कम टैक्स लगता है। इस कदम को लिबरेशन डे Tariffs के नाम से जाना गया। हालांकि, कोर्ट ने इसे इमरजेंसी की स्थिति से बाहर बताते हुए असंवैधानिक ठहराया।

ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दलील दी थी कि 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी इमरजेंसी के तहत Tariffs लगाए थे। साथ ही, प्रशासन ने यह भी कहा कि इमरजेंसी की वैधता तय करना कोर्ट का नहीं, बल्कि कांग्रेस का अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि दशकों से चला आ रहा व्यापार घाटा इमरजेंसी की स्थिति नहीं है और यह फैसला तथ्यों पर आधारित नहीं है।